PM Swanidhi Scheme : इस सरकारी कर्ज योजना की डेडलाइन 2 साल के लिए बढ़ी , तुरंत पाएं 50 हजार रुपये लोन

PM Swanidhi Scheme : केंद्र सरकार शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे व्यापारियों के व्यवसाय को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना (PM Swanidhi Scheme) के तहत पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि का संचालन कर रही है.

सरकार ने इस योजना की समय सीमा दो साल और बढ़ा दी है। सरकार ने समय सीमा बढ़ाने के साथ ही 50 हजार रुपये का तीसरा कर्ज देने की सुविधा भी शुरू कर दी है.

इस योजना के माध्यम से शहरी पथ विक्रेताओं को एक सरल प्रक्रिया के बाद सब्सिडी के साथ ऋण प्रदान किया जाता है।

पीएम स्वनिधि योजना केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM Swanidhi Scheme) योजना को दो साल के लिए बढ़ा दिया है। अब लोग दिसंबर 2024 में इसका लाभ उठा सकेंगे।

विशेष योजना की मदद

इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने पहले 10,000 रुपये और फिर 20,000 रुपये का लाभ जारी किया था। अब लोग तीसरी बार भी 50 हजार रुपए का कर्ज ले सकेंगे।

इस विशेष योजना की मदद से वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, सहकारी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों आदि से ऋण के लिए आवेदन किया जा सकता है।

मिलता है कोलेट्रल फ्री लोन पीएम स्वनिधि योजना के मुताबिक, केंद्र सरकार रेहड़ी-पटरी वालों को 1 साल के लिए 10 हजार रुपये तक का कोलैटरल फ्री लोन जारी करती है।

पहली किश्त जमा करने के बाद आपको दूसरी किस्त के रूप में 20,000 रुपये और अब स्ट्रीट वेंडर्स लोन के रूप में 50,000 रुपये तक मिलेंगे।

अदायगी मासिक किस्तों में

व्यवसायी को लोन के लिए किसी प्रकार की गारंटी नहीं देनी होगी। लोन की अदायगी मासिक किस्तों में की जानी है।

यदि आप लोन राशि का नियमित भुगतान करते हैं तो आपको पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण पर 7 प्रतिशत की सब्सिडी मिलती है।

किसे मिलेगा कर्ज 2 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने कोरोना की वजह से बर्बाद हुए रेहड़ी-पटरी वालों की मदद के लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी।

इस योजना के तहत 30 दिन के अंदर लोन देने का प्रावधान किया गया है। शहरी पथ विक्रेता इस योजना के तहत लोन प्राप्त कर सकते हैं।

यह योजना स्ट्रीट वेंडर, छोटी दुकान, फल-सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकान लगाने वाले लोगों के लिए शुरू की गई थी।

कैसे करें अप्लाई पीएम स्ट्रीट वेंडर स्कीम (PM Street Vendor Scheme) में अप्लाई करने के लिए वेंडर का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी है.

इसके साथ ही केवाईसी के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, पैन कार्ड में से कोई एक दस्तावेज जरूरी होगा।

पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लेने के लिए pmsvanidhi.mohua.org.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

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