Uttar Pradesh Widow Pension Scheme 2022 : उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2022, ऑनलाइन आवेदन करें, यूपी विधवा पेंशन आवेदन पत्र

Uttar Pradesh Widow Pension Scheme 2022 : उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के नागरिकों तक पहुंचने के लिए अथक प्रयास कर रही है। विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही है। ताकि विधवाएं आत्मनिर्भर बन सकें।

इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की मदद से उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2022 की शुरुआत की है।

यूपी विधवा पेंशन योजना के माध्यम से राज्य की जरूरतमंद विधवाओं को प्रति माह 300 रुपये प्रदान किए जाएंगे ताकि वे अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। सरकार की इस आर्थिक सहायता से विधवाएं सामान्य जीवन व्यतीत कर सकेंगी।

इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली असहाय विधवाओं को सहायता प्रदान करेगी। वित्तीय सहायता की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

आज हम आपको इस प्रश्न के माध्यम से यूपी विधवा पेंशन योजना से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करेंगे। इस योजना के उद्देश्य की तरह, लाभ, दस्तावेज, पात्रता मानदंड, विधवा पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए पूरा पेज पढ़ें।

 योजना का नाम     उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना
 लाभार्थी    इस योजना से राज्य में विधवाओं को लाभ होगा।
 उद्देश्य    इस योजना का उद्देश्य राज्य की विधवा महिलाओं को वित्तीय लाभ प्रदान करना है।

 

यूपी विधवा पेंशन योजना के बारे में

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की मदद से यूपी विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है। यह योजना राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

यूपी विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों को 300 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। लाभार्थी को भुगतान की गई पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। इस योजना से उत्तर प्रदेश में 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की विधवाओं को लाभ होगा।

यूपी विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को योजना के तहत आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत लाभार्थी यूपी विधवा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लाभ उठा सकते हैं।

  योजना का नाम   उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना
  किसने लॉन्च किया   मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी द्वारा
  स्कीम के तहत   राज्य सरकार
  राज्य   उत्तर प्रदेश
  लाभार्थी   इस योजना से राज्य में विधवाओं को लाभ होगा।
  उद्देश्य   इस योजना का उद्देश्य राज्य की विधवा महिलाओं को वित्तीय लाभ प्रदान करना है।
  पेंशन की राशि   ₹300 (प्रति माह)
  पोस्ट श्रेणी   योजना
  आवेदन प्रक्रिया   ऑनलाइन/ऑफ़लाइन
  साल   2022
  हेल्पलाइन नंबर   1800 419 0001
  आधिकारिक वेबसाइट   http://sspy-up.gov.in

 

इस योजना के माध्यम से लाभार्थी आत्मनिर्भर बन सकेंगे और उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस योजना से उत्तर प्रदेश में विधवाओं के जीवन स्तर में सुधार होगा।

यूपी विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य

राज्य सरकार ने जिस उद्देश्य के लिए यह योजना शुरू की है उसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देंगे।

केंद्र सरकार की मदद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यूपी विंडो पेंशन योजना शुरू की है।

इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों की सहायता के लिए 300/- रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी। इस पेंशन की राशि का भुगतान लाभार्थियों को हर माह किया जाएगा।

जिन विधवाओं को अपने पति की मृत्यु के बाद कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती है, उन्हें इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा।

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो।

यूपी विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश में विधवाओं को आर्थिक रूप से मदद करेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार करेगी। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश की विधवाएं आत्मनिर्भर और सशक्त होंगी और उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लाभ

  1. उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के माध्यम से राज्य के लाभार्थियों को जो लाभ प्रदान करेगी वह हैं।
  2. केंद्र सरकार की मदद से यूपी सरकार ने राज्य में विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना शुरू की है।
  3. यूपी विधवा पेंशन योजना के माध्यम से राज्य सरकार बीपीएल धारकों और अन्य सभी गरीब विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ताकि वे अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें।
  4. इस योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति माह 300 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
  5. उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का लाभ राज्य सरकार द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की विधवाओं को प्रदान किया जाएगा।
  6. यूपी विंडो पेंशन योजना के तहत लाभ पाने के लिए आवेदकों की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तभी वे योजना के लिए पात्र होंगे।
  7. लाभार्थी इस योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे यदि उनके पास नौकरी है, क्योंकि उनके पास आय का एक स्रोत है।
  8. इस योजना के माध्यम से लाभार्थी आत्मनिर्भर होंगे और विधवाओं के जीवन स्तर में सुधार होगा।

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना पात्रता मानदंड

  • इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी पात्रता मानदंड हैं।
  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदकों की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • यदि आवेदक को पहले ही पेंशन मिल चुकी है तो वह उस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
  • यदि आवेदक कोई नौकरी करता है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
  • आवेदक को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करना आवश्यक है।
  • यदि विधवा पुनर्विवाह करती है, तो वह योजना के लिए पात्र नहीं होगी।

UP Vidhwa Pension Yojana Required Documents

इस योजना के तहत जारी सभी आवश्यक दस्तावेज हैं।

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • मतदाता पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • वैध मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

राज्य के इच्छुक लाभार्थी नीचे दी गई प्रक्रिया के माध्यम से यूपी विधवा पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

  1. आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद आपको होमपेज पर अप्लाई ऑनलाइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  3. इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। फिर आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी भरनी होगी। जैसे आपका
  4. नाम, तहसील, पति का नाम, बैंक विवरण, आधार कार्ड नंबर, जन्म तिथि आदि।
  5. सभी जानकारी सही-सही भरने के बाद आपको आवेदन पत्र में बताए गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  6. अब आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  7. और इस तरह आप यूपी विधवा पेंशन योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना आवेदन की स्थिति

  • इच्छुक लाभार्थी नीचे दी गई प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
  • सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाइट में प्रवेश करने के बाद आपको होमपेज पर कुछ विकल्प दिखाई देंगे।
  • उस विकल्प का चयन करें जिसके माध्यम से आपने पेंशन के लिए आवेदन किया है।
  • सही विकल्प चुनने के बाद आपको तीन विकल्प मिलेंगे जहां पहला विकल्प ‘अभी आवेदन करें’, दूसरा विकल्प ‘लॉगिन’ और तीसरा विकल्प ‘आवेदन स्थिति’ है।
  • आपको आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए विकल्प पर क्लिक करना होगा। और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा कोड भरना होगा।
  • सभी जानकारी सही-सही भरने के बाद आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए सत्यापन विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • और इस तरह आप उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के तहत आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
  • यूपी विधवा पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर
    हमने आपको इस योजना के बारे में सारी जानकारी दे दी है, अब अगर आपको इस योजना से संबंधित कोई समस्या है तो आप विधवा पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर 1800 419 0001 की मदद ले सकते हैं।

निष्कर्ष

हमने आपको इस पेज के माध्यम से उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2022 के बारे में सभी जानकारी प्रदान की है। हमें उम्मीद है कि आपको इस पेज पर दी गई जानकारी के माध्यम से आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि आपके पास अभी भी कोई प्रश्न है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछें, हम जल्द ही जवाब देंगे।

FAQ’s : उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना क्या है?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र सरकार की मदद से राज्य में उन विधवाओं को उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के तहत 300 रुपये प्रति माह प्रदान करेंगे, जिनके पास अपने पति की मृत्यु के बाद कोई वित्तीय सहायता नहीं है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थी आर्थिक सहायता से बेहतर जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

यूपी विधवा पेंशन योजना में पेंशन की राशि कितनी है?

इस योजना के तहत विधवाओं को 300/- पेंशन दी जाएगी।

यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड?

1. आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. आवेदकों की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
3. आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो।
4. अगर आवेदक के पास नौकरी है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगा।
5. अगर विधवा को पहले से कहीं से पेंशन मिल रही है तो वह भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।
6. यदि विधवा पुनर्विवाह करती है तो वह इस योजना के लिए पात्र है।

यूपी विधवा पेंशन योजना किसने शुरू की?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की मदद से इस योजना की शुरुआत की है।