Table of Contents
किसानों के खेतों में अक्सर खड़ी फसल आवारा पशुओं द्वारा नष्ट कर दी जाती है, जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है।
ऐसे में ज्यादातर किसान खेतों के चारों ओर घेरा बना लेते हैं। इससे आवारा जानवर खेत में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन छोटे वर्ग के किसान पैसे के अभाव में बाड़ नहीं लगवा पा रहे हैं।
ऐसे में राजस्थान सरकार ने एक अहम योजना शुरू की है, जिसका नाम तारबंदी योजना है. इस योजना के तहत राजस्थान के किसानों को खेतों के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना के माध्यम से किसान कंटीले तार लगाकर खेतों की रक्षा कर सकते हैं। साथ ही आवारा पशुओं से फसलों को बचाया जा सकता है।
वायरिंग योजना से संबंधित जानकारी
इस योजना का लाभ राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाता है। इसमें अधिकतम 400 मीटर लंबाई के लिए ही सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को 8 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
वायरिंग योजना से लाभ
किसान अपने खेतों में बाड़ लगाकर या तार लगाकर कह कर खेतों की रक्षा कर सकते हैं।
इस योजना के तहत, वायरिंग की लागत का 50% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष 50% अंशदान किसान का होगा। इसमें राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 40,000 रुपये तक खर्च किए जाएंगे।
- राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
- अधिकतम 400 मीटर तक की बाड़ लगाने पर ही सब्सिडी दी जाएगी।
- आवारा जानवर फसलों को नष्ट नहीं कर पाएंगे।
- कम से कम 3 लाख 96 हजार रुपये तक की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
वायरिंग योजना 2021 के लिए पात्रता
किसान राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
किसान के पास 0.5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए।
यदि आप पहले से ही किसी अन्य योजना का लाभ ले रहे हैं तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
वायरिंग योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- पते का सबूत
- जमीन की जमाबंदी
- राशन पत्रिका
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
वायरिंग योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले राजस्थान के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- अब यहां आपको तारबंदी योजना आवेदन पत्र पीडीएफ डाउनलोड करना होगा।
- इसके बाद आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, आधार नंबर, पिता का नाम, मोबाइल नंबर आदि भरनी होगी।
- इसके बाद आवेदन पत्र के साथ अपने सभी दस्तावेज संलग्न करें और अपने नजदीकी कृषि विभाग में जमा करें।
- इस तरह आपका आवेदन फॉर्म पूरा हो जाएगा।