Kisan Farm Pond Scheme | भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि यहां कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। ऐसे में भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है। लेकिन आज भी कई राज्यों के किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जिसमें राजस्थान के किसान भी शामिल हैं।
यहां के किसान जल संकट की बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं. इस समस्या को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा किसान फार्म तालाब योजना चलाई जा रही है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे आप किसान फार्म तालाब योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
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किसान फार्म तालाब योजना क्या है? । (What is Kisan Farm Pond Scheme?)
इस योजना के तहत किसानों को अपने खेतों में बारिश के पानी को इकट्ठा करके तालाब का निर्माण करना होता है, ताकि उस पानी का उपयोग कृषि कार्यों में किया जा सके। इसके लिए राजस्थान सरकार 90 हजार रुपये तक की सहायता देती है। इस योजना से किसानों को खेत में सिंचाई के लिए पानी के संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा।
योजना में सहयोग के 2 तरीके होंगे । 2 Ways of Cooperation in the Scheme
किसान फार्म तालाब योजना के तहत 2 प्रकार की सहायता मिलती है। एक तो कच्चा तालाब है, जिसमें करीब 1200 क्यूबिक मीटर पानी इकट्ठा किया जा सकता है। इसके अलावा एक और ऐसा तालाब, जिसे किसान को तैयार करना चाहिए और बारिश के पानी को लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए उसमें बचाया जा सकता है।
किसे मिलेगी कितनी सब्सिडी? | Who will get how much subsidy?
सभी श्रेणी के किसानों को राजस्थान कृषि विभाग द्वारा लागत का 60 प्रतिशत (लागत का 10% अतिरिक्त अनुदान राज्य प्रमुख से देय है)।
इसके अलावा कच्चे खेत पाउंड पर अधिकतम राशि 63000 रुपये है।
इसके साथ ही प्लास्टिक लाइनिंग कार्य पर 90 हजार रुपये (बीआईएस मानदंडों के अनुसार 300 माइक्रोन) तक की सब्सिडी।
किसान फार्म तालाब योजना की पात्रता | Eligibility of Kisan Farm Pond Scheme
किसान के नाम न्यूनतम कृषि योग्य भूमि 3 हेक्टेयर होनी चाहिए।
ऐसे किसान भी योजना के पात्र हैं, जो कम से कम 7 साल से लीज एग्रीमेंट के तहत खेती कर रहे हैं।
किसान फार्म तालाब योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents required for Kisan Farm Pond Scheme
- आधार कार्ड
- भामाशाह कार्ड
- भूमि पहचान पत्र (खाता खेसरा)
- बैंक खाता संख्या
- जमाबंदी कॉपी (6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं)
- सादे कागज पर देना होगा शपथ पत्र
किसान फार्म तालाब योजना की आवेदन प्रक्रिया | Application process of Kisan Farm Pond Scheme
- किसान नजदीकी नागरिक सेवा केंद्र या ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- इसके अलावा, हस्ताक्षर के साथ मूल आवेदन भरकर दस्तावेजों के साथ कियोस्क पर जमा किया जा सकता है।
- आवेदक किसान ऑनलाइन ई-फॉर्म (ई-फॉर्म) में मूल आवेदन पत्र भरेगा।
- इसके साथ ही जरूरी दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड (स्कैन और अपलोड) किया जाएगा।
- इसके अलावा किसान भाई भी खुद आवेदन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन ई-फॉर्म में मूल आवेदन पत्र भरें।
- दस्तावेज भी अपलोड करें।
- अब आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की रसीद मिल जाएगी।
- आवेदक मूल दस्तावेज स्वयं या डाक के माध्यम से कृषि विभाग के कार्यालय को भेजेगा।
- इसके बाद रसीद विभाग कार्यालय द्वारा प्राप्त की जाएगी।
संपर्क व्यक्ति | Contact Person
किसान फार्म तालाब योजना का लाभ लेने के लिए किसान जिला स्तर पर संबंधित कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक या पंचायत समिति स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी और जिला स्तर पर उप निदेशक कृषि या उप निदेशक- उद्यान से बात कर सकते हैं।